


पंजाब सरकार ने Coldrif कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है, जहां इस सिरप के सेवन को मौत का संभावित कारण माना गया। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर बताया कि एमपी की ड्रग टेस्टिंग लैब ने इस सिरप में डाई इथीलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया है — जो कि जहरीला रसायन है।
पंजाब सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि Coldrif सिरप को "नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी" घोषित किया गया है। इसके बाद राज्य में इस सिरप की बिक्री, उपयोग और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह फैसला जन स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहरीली कफ सिरप का मामला
उधर, जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है।
PIL में की गई ये अहम मांगें
जांच के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई की निगरानी में विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए।
डाई इथीलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायनों की बिक्री और निगरानी के सख्त नियम बनाए जाएं।
विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर एकीकृत जांच करवाई जाए।
विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनकी उत्पादन इकाइयों को तत्काल बंद किया जाए।